उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है. सरकार ने सोशल मीडिया का विज्ञापन और अलग-अलग प्रकार के एंडोर्समेंट्स के सबंध में गाइडलाइंस जारी की है. सरकार ने कहा है कि गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, बार-बार रूल्स का उल्लंघन करने वालों पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. देखिए Aapki Khabar Aapka Fayda की ये खास रिपोर्ट.
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